महिला सुरक्षा पर बड़ा फैसला: हॉस्टल और लॉज के लिए एसपी शुभम आर्य के सख्त निर्देश, CCTV और महिला वार्डन अनिवार्य

शाहाबाद: जिले में शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) शुभम आर्य ने सोमवार को अपने कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता के दौरान जिले के सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की।

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संविधान और सुरक्षा का हवाला: एसपी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 एवं 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को समान अवसर और गरिमामय जीवन का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

हॉस्टल संचालकों के लिए अनिवार्य नियम: प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब जिले के प्रत्येक गर्ल्स हॉस्टल और लॉज का सक्षम प्राधिकार से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित बिंदु तय किए गए हैं:

  • स्टाफ का सत्यापन: प्रत्येक हॉस्टल में 24×7 महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य है। साथ ही, सभी गार्ड, रसोइया और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराकर संबंधित थाने में रिकॉर्ड दर्ज कराना होगा।
  • हाई-टेक निगरानी: मुख्य द्वार, गलियारे और डायनिंग एरिया में 30 दिनों के बैकअप वाले HD CCTV कैमरे (वॉयस रिकॉर्डिंग सहित) लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
  • सुरक्षा ढांचा: कमरों में मजबूत दरवाजे, अंदरूनी कुंडी और खिड़कियों पर लोहे की जाली लगाना अनिवार्य है। साथ ही परिसर और सीढ़ियों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
  • प्रवेश पर पाबंदी: विजिटर रजिस्टर में आधार संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा। छात्राओं के कमरों वाले क्षेत्र में पुरुषों (रिश्तेदारों सहित) का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा; मिलने के लिए अलग ‘विजिटर रूम’ की व्यवस्था करनी होगी।

आपातकालीन संपर्क और तकनीक: एसपी शुभम आर्य ने कहा कि हॉस्टल परिसर में महिला हेल्प डेस्क, अभया ब्रिगेड और आपातकालीन नंबर 112 के पोस्टर लगाए जाएं। साथ ही, छात्राओं और स्टाफ की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग करने और उन्हें ‘112 इंडिया ऐप’ के वुमन सेफ्टी फीचर्स के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में वार्डन को तत्काल पुलिस और अभिभावकों को सूचित करना होगा।

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